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दक्षिणी गाजा पट्टी के राफा में विस्थापित लोगों के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र पर इजरायली हमले के बाद का दृश्य दक्षिणी गाजा पट्टी के राफा में विस्थापित लोगों के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र पर इजरायली हमले के बाद का दृश्य 

संयुक्त राष्ट्र न्यायालय ने इजरायल को राफाह पर हमला रोकने का आदेश दिया

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इजरायल को तत्काल प्रभाव से राफाह में अपने सैन्य हमले को रोकने का आदेश दिया है।

वाटिकन न्यूज

हेग, सोमवार 27 मई 2024 : इजरायल पर संयुक्त राष्ट्र नरसंहार सम्मेलन का उल्लंघन करने के आरोप का मामला दक्षिण अफ्रीका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, (आईसीजे) में लाया गया था। न्यायालय के अध्यक्ष, न्यायधीश नवाफ सलाम ने हेग में कहा, "26 जनवरी और 28 मार्च को पिछले फैसलों के बाद से स्थिति खराब हो गई है।" "मानवीय स्थिति अब विनाशकारी है।"

न्यायधीश सलाम ने कहा, "राफाह पर कई सप्ताह तक बमबारी के बाद, 6 मई को 100,000 फिलिस्तीनियों को पहले ही खाली करने का आदेश दिया गया था।" "सैन्य अभियान अभी भी जारी है और इसके कारण नए लोगों को निकाला गया है। परिणामस्वरूप, 18 मई तक लगभग 800,000 लोगों को निकाला गया।"

अब, यूरोपीय संघ के शीर्ष राजनयिक जोसेफ बोरेल का कहना है कि यूरोपीय संघ को इजरायल या अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और कानून के शासन का समर्थन करने का विकल्प चुनना होगा।

अपनी ओर से इजरायल ने कहा कि पृथ्वी पर कोई भी शक्ति उसे हमास के पीछे जाने से नहीं रोक सकती। इजरायल के न्याय मंत्रालय के अधिकारी गिलाद नोम ने कहा कि इजरायल खुद का बचाव करने के लिए एक "दुखद युद्ध" में शामिल था और नरसंहार के बारे में दक्षिण अफ्रीका के आरोपों को खारिज कर दिया।

अलग से, अरब लीग और मिस्र ने आईसीजे द्वारा दिए गए आदेश का स्वागत किया।

अरब लीग के प्रमुख अहमद अबुल-घीत ने कहा कि यह निर्णय न्यायाधीशों की इस धारणा का संकेत देता है कि इजरायल ने मार्च में अदालत द्वारा निर्धारित अनुरोधों और शर्तों का जवाब देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

एक अलग घटनाक्रम में, इजरायल ने कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता के साथ हमास के साथ बंधक सौदे पर बातचीत को नवीनीकृत करने पर सहमति व्यक्त की है, इजरायल के सरकारी कान टीवी ने शनिवार को रिपोर्ट की।

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27 May 2024, 16:21